Friday 19 December 2014

Scheme: Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारम्‍भ की गई इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (IGNDPS) योजना को राज्‍य सरकार द्वारा तुरन्‍त प्रभाव से राज्‍य में प्रारम्‍भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अन्‍तर्गत निम्‍नांकित पात्रताधारी नि:शक्तजनों को रूपये 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है :-
पात्रता :-
भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्‍डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्‍यक्ति जो बहु नि:शक्‍तता या गुरूत्तर नि:शक्‍तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 से 64 वर्ष के मध्‍य है।
भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/2/07-एन.एस.ए.पी./ दिनांक 17.02.09 एवं इस संबंध में जारी ऑफिस मेमोरेण्‍डम क्रमांक जे-11012/1/09-एनएसएपी दिनांक 30.09.09 द्वारा प्राप्‍त दिशा-निर्देशानुसार इस योजना के अन्‍तर्गत लाभान्वितों की ग्रामीण क्षेत्र में पहचान करने हेतु राज्‍य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई बी.पी.एल. सूची 2002 को उपयोग में लिया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में लाभान्वितों की पहचान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लिया जाना है।
यहॉं यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि :-
इस योजना में पात्रता रखन वाले नि:शक्‍त ''नि:शक्‍त व्‍यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995'' में वर्णित निम्‍न 7 श्रेणियों में आने वाले नि:शक्‍तजनों को पात्र माना जायेगा :-
अंधता
कम दृष्टि
कुष्‍ठ रोग मुक्‍त








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